हिलसा कोर्ट के वकील को 10 साल की सजा
Updated at : 19 Sep 2019 1:37 AM (IST)
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हिलसा (नालंदा) : बुधवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयकिशोर दुबे ने हिलसा कोर्ट के एक अधिवक्ता को एक महिला समेत दो लोगों को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी […]
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हिलसा (नालंदा) : बुधवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयकिशोर दुबे ने हिलसा कोर्ट के एक अधिवक्ता को एक महिला समेत दो लोगों को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.
उक्त सजा हिलसा थाने के रेड़ी परबलपुर निवासी अधिवक्ता रंजीत कुमार को भादवि की धारा 307, 147, 148 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में सुनायी गयी है. सहायक अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 20 नवंबर, 2017 को रेड़ी रसलपुर गांव के सुरेंद्र प्रसाद एवं संजय प्रसाद के बीच रास्ते पर धान का पुंज लगा देने को लेकर विवाद हुआ था.
इस विवाद में गोलीबारी हो गयी थी, जिसमें संजय प्रसाद की पत्नी बेबी देवी एवं उमेश प्रसाद गोली लगने से घायल हो गये थे. उक्त मामले में बेबी देवी द्वारा थाने में 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिनमें रेड़ी परबलपुर निवासी अधिवक्ता रंजीत कुमार का भी नाम शामिल था.
हाइकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद 16 जनवरी को रंजीत कुमार ने कोर्ट में सरेंडर किया था. सत्रवाद सं 229/2018 के अंतर्गत उनके मामले का अभियोजन विचारण तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयकिशोर दुबे के न्यायालय में चला. इसमें गवाही एवं सुनवाई के उपरांत बुधवार को तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री दुबे ने रंजीत कुमार को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी.
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