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करेंट से मौत होने पर बिजली कंपनी देगी चार लाख का मुआवजा

Updated at : 18 Jun 2019 6:11 AM (IST)
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करेंट से मौत होने पर बिजली कंपनी देगी चार लाख का मुआवजा

बिहारशरीफ : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत विद्युत स्पर्शाघात रेगुलेशन 2018 के निहित प्रावधान के आलोक में विद्युत स्पर्शाघात के मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. विद्युत स्पर्शाघात में पीड़ित व्यक्ति के परिजन को मुआवजा देने का प्रावधान पूर्व से लागू था, मगर इस पर सही […]

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बिहारशरीफ : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत विद्युत स्पर्शाघात रेगुलेशन 2018 के निहित प्रावधान के आलोक में विद्युत स्पर्शाघात के मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. विद्युत स्पर्शाघात में पीड़ित व्यक्ति के परिजन को मुआवजा देने का प्रावधान पूर्व से लागू था, मगर इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही थी. इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा 15 जून को नया आदेश जारी करते हुए इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

नये निर्देश के अनुसार विद्युत स्पर्शाघात की घटना में किसी की मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित परिजन का चार लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जायेगी. करेंट से विकलांग होने की स्थिति में 60 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा. एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने पर 15 हजार रुपये मिलेंगे.
दर्ज होगी घटना की रिपोर्ट : विद्युत स्पर्शाघात की घटना के संबंध में अधीनस्थ कर्मी के माध्यम से सूचना प्राप्त होने के बाद कनीय अभियंता, सहायक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन को संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से समीक्षा करते हुए मंतव्य के साथ 15 दिनों के अंदर अग्रेतर कार्रवाई के लिए निदेशक परिचालन को रिपोर्ट समर्पित करेंगे.
मुआवजा भुगतान के लिए समिति का गठन : विद्युत स्पर्शाघात से संबंधित मामले की समीक्षा एवं मुआवजा भुगतान के संबंध में अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन किया गया है. इस समिति में मुख्य अभियंता संचालन एवं संपोषण अध्यक्ष होंगे. विद्युत अधीक्षण अभियंता सदस्य होंगे. इसके अलावा उप महाप्रबंधक वित्त व लेखा और उप महाप्रबंधक कार्मिक सदस्य होंगे.
मुआवजा के लिए देना होगा प्रमाणपत्र : विद्युत स्पर्शाघात की घटना में घायल, विकलांगता के संबंध में प्रमाणपत्र संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र तथा मानव, पशु मृत्यु से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र के पश्चात निर्धारित मुआवजे का भुगतान किया जायेगा.
विद्युत स्पर्शाघात से जानवरों की मौत का मुआवजा वास्तविक नुकसान के स्थान पर अधिकतम तीन बड़े पशुओं, 30 छोटे पशुओं के लिए होगा. इसी तरह तीन बड़े पशु अथवा छह छोटे पशुओं के लिए मान्य होगा. पॉल्ट्री के संदर्भ में मुआवजा 50 रुपये प्रति पक्षी की दर से भुगतान किया जायेगा. इसमें अधिकतम सीमा पांच हजार प्रति लाभार्थी परिवार निर्धारित होगा.
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