हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा, एक अन्य बरी

Updated at : 09 Aug 2018 5:17 AM (IST)
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हत्या के आरोपित को उम्रकैद की सजा, एक अन्य बरी

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने हत्या के आरोप में दोषी करार दिये गये अरुण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसे नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा. इस मामले के अन्य दो आरोपितों मीना देवी […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायाधीश रामप्रताप अस्थाना ने हत्या के आरोप में दोषी करार दिये गये अरुण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जिसे नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगा. इस मामले के अन्य दो आरोपितों मीना देवी एवं मदन सिंह को रिहा कर दिया गया था, जबकि एक अन्य आरोपित दया सिंह की मृत्यु हो चुकी है. सभी आरोपित दीपनगर थाना क्षेत्र के बेरौटी गांव के हैं.

विचारण के दौरान सजा निर्धारण पर अभियोजन पक्ष से एपीपी अजय कुमार रसतोगी व अधिवक्ता संजय कुमार ने बहस की थी. मृतक के पुत्र सत्येंद्र सिंह के बयान पर दीपनगर थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था. घटना के अनुसार एक फरवरी 2001 को 11.30 बजे मृतक के घर से बिहारशरीफ जाने के लिए निकला था. इसकी बीच उसके साथ मारपीट की गयी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था़ इसके बाद उसकी मौत हो गयी़ पहले के मुकदमे को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था़

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