दहेज के लिए हत्या में पति दोषी करार, सास और ससुर रिहा

Updated at : 05 Jul 2018 6:41 AM (IST)
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दहेज के लिए हत्या में पति दोषी करार, सास और ससुर रिहा

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश राम प्रताप अस्थाना ने दहेज हत्या के आरोपित पति हरनौत थाना क्षेत्र के धीमोय ग्रामवासी टिंकू कुमार सिंह को दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 10 जुलाई को किया जायेगा. मामले के अन्य आरोपी सास व ससुर सियापति देवी व नरेश सिंह को साक्ष्य के अभाव […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश राम प्रताप अस्थाना ने दहेज हत्या के आरोपित पति हरनौत थाना क्षेत्र के धीमोय ग्रामवासी टिंकू कुमार सिंह को दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 10 जुलाई को किया जायेगा. मामले के अन्य आरोपी सास व ससुर सियापति देवी व नरेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस व साक्षियों का परीक्षण किया था. उन्होंने बताया कि मृतका कारी देवी की बहन इंदु देवी के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था,

जिसके अनुसार 29 जून, 2007 को आरोपित ने जहर देकर मौत की नींद सुला दी थी. घर से जीप पर शव को गायब करने के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में मृतका के परिजन को देख गाड़ी व शव को छोड़कर भाग गये. मृतका की शादी आरोपित के साथ 2001 में हुई थी. मृतका का माइका सिलाव थाना क्षेत्र के बिंडीडीह ग्राम था. मृतका संग ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था. दहेज में एक लाख रुपये के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा जान से मारने की धमकी दी जाती थी.

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