बसपा नेता हत्याकांड में माले के दो नेताओं को उम्रकैद

Updated at : 14 Feb 2018 1:17 AM (IST)
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बसपा नेता हत्याकांड में माले के दो नेताओं को उम्रकैद

हिलसा में 2002 में हुई थी बसपा नेता की हत्या हिलसा (नालंदा) : हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने हिलसा में बसपा नेता रमेश रविदास की हत्या के मामले के मामले में भाकपा माले के दो नेताओं को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 […]

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हिलसा में 2002 में हुई थी बसपा नेता की हत्या

हिलसा (नालंदा) : हिलसा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके पांडेय ने हिलसा में बसपा नेता रमेश रविदास की हत्या के मामले के मामले में भाकपा माले के दो नेताओं को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. बसपा नेता रमेश रविदास की हत्या के मामले में पिछले गुरुवार को आरोपित भाकपा माले नेता सह अधिवक्ता कुमार अविनाश एवं रामदयाल पासवान को हिलसा कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया था. न्यायालय ने मंगलवार को इस मामले में दोषी पाये गए दोनों अभियुक्तों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है.
जुर्माना नही देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जबकि अभियुक्त रामदयाल पासवान को आर्म्स एक्ट के तहत पांच वर्ष तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा अलग से सुनायी गयी. जुर्माना नही देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अभियोजन पक्ष से प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह तथा बचाव पक्ष से रणजीत कुमार ने जोरदार बहस की.
एक आरोपित शिवशंकर अब भी फरार:
बसपा नेता रमेश रविदास हत्या मामले के अभियुक्त शिव शंकर प्रसाद अभी भी फरार चल रहे हैं और उसका वाद पृथक कर दिया गया है. मामले में सजा सुनाये गए अभियुक्तों में एक चंडी थाना क्षेत्र के पितोखरी गांव निवासी कुमार अविनाश हैं जो वर्तमान में भाकपा माले में रहते हुए हिलसा कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं.
जबकि रामदयाल पासवान करायपरसुराय थाना क्षेत्र के वेरथु गांव के हैं जो भाकपा माले के कदावर नेता हैं.
क्या है मामला
हिलसा थाने के पोसंडा गांव निवासी सह बहुजन समाज पार्टी के नेता रमेश रविदास की 13/14 मार्च, 2002 की रात में गांव के ही प्राथमिक विद्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में रमेश रविदास की पत्नी धानमुनी देवी ने रामदयाल पासवान, कुमार अविनाश, शिव शंकर प्रसाद एवं तीन चार अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध हिलसा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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