हत्या मामले का एक आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडे ने सत्र परिवाद संख्या 303/10 के विचारोपरांत साक्ष्य सही पाते हुए हत्या के एक आरोपित रामवरण पासवान को दोषी करार दिया. आरोपित को धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. सजा निर्धारण पर फैसला छह फरवरी को किया जायेगा. मामले के अन्य […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडे ने सत्र परिवाद संख्या 303/10 के विचारोपरांत साक्ष्य सही पाते हुए हत्या के एक आरोपित रामवरण पासवान को दोषी करार दिया. आरोपित को धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया. सजा निर्धारण पर फैसला छह फरवरी को किया जायेगा. मामले के अन्य आरोपित बिजली पासवान, लखेंद्र पासवान, सुभाष, नवल, नंदु, बंधुआ पासवान फरार हैं. सभी आरोपित नूरसराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांववासी हैं. अभियोजन पक्ष से एपीपी महेश सिंह यादव ने बहस व 12 साक्षियों का परीक्षण किया था. मुकदमे के संबंध में इन्होंने बताया कि घटना 13 नवंबर 12 के सात बजे शाम की है. नूरसराय थाने के तहत पीड़ित दुर्गा पासवान के भाई सत्येंद्र पासवान के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




