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नियोजित शिक्षकों की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर

15 मार्च को राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष बिहारशरीफ : नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए अगली तारीख 15 मार्च निर्धारित की है. 15 मार्च को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और यह बतायेगी कि राज्य के […]

15 मार्च को राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष

बिहारशरीफ : नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए अगली तारीख 15 मार्च निर्धारित की है. 15 मार्च को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में
अपना पक्ष रखेगी और यह बतायेगी कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को किस प्रकार लाभान्वित किया जा सकेगा. इसके साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्देश भी राज्य सरकार को दिया गया है. बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन प्रतिनिधि शिशिर कुमार पांडेय ने कहा कि आज की सुनवाई से राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलने की आस जगी है. पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट पर आस्था व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को उनका वाजिब सम्मान मिलेगा. सूबे के नियोजित शिक्षक पूरी निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य का निर्वहण करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च
न्यायालय ने पूर्व में भी सिविल अपील वाद में 26 अक्तूबर, 2016 को समान काम के लिए समान वेतन का
निर्णय दिया था. नियोजित शिक्षकों की आशा भरी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर एक बार फिर से टिकी हुई हैं.

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