नोटिस के बाद भी सड़कों पर दुकान

Updated at : 29 Jan 2018 8:41 AM (IST)
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नोटिस के बाद भी सड़कों पर दुकान

चेतावनी के बाद सड़क पर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई करेगा निगम सड़कों पर दुकान लगाने वालों को चिह्नित करने के लिए चार जोन बनाये गये बिहारशरीफ : चेतावनी के बाद भी सड़कों पर दुकान लगाये जाने की परंपरा है. इससे शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर […]

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चेतावनी के बाद सड़क पर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई करेगा निगम
सड़कों पर दुकान लगाने वालों को चिह्नित करने के लिए चार जोन बनाये गये
बिहारशरीफ : चेतावनी के बाद भी सड़कों पर दुकान लगाये जाने की परंपरा है. इससे शहर के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को नगर निगम के द्वारा दो बार नोटिस भी दिया जा चुका है. इसके बाद भी यथावत स्थिति बनी हुआ है. कहीं-कहीं तो आधी सड़क को ही लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है.
इस कारण आवागमन के दौरान शहर के कई मार्गों में जाम की स्थिति बनी रहती है. दो बार नोटिस के बाद भी सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर अब जुर्माना किया जायेगा. नगर निगम के टैक्स दारोगा ने बताया कि ऐसे दुकानदारों को चिह्नित किया जा रहा है. अब दुकानदारों से जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए अभियान चलाया जायेगा. पहली बार में एक हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा. इसके बाद दो से लेकर बीस हजार रुपये तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है. निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद भी नहीं सुधरने वालों पर एफआईआर की जायेगी. नगर निकाय नियम के अनुसार नगर निगम को इसमें व्यापक अधिकार दिया गया है. शहर में सड़कों पर दुकान लगाने वालों को चिह्नित करने के लिए चार जोन में बांटकर अभियान चलाया गया था. हर जोन में पांच से छह कर्मियों को रखा गया है.
जोन एक में भरावपर से लहेरी थाना, जोन दो में भरावपर से मछली मंडी होते हुए रामचंद्रपुर बस स्टैंड तक, जोन तीन में भरावपर से आलमगंज होते पुलपर से खंदकपर तक इसी प्रकार जोन चार में अस्पताल मोड़ से भैंसासुर होते नयी सराय को रखा गया है. निगम का मानना है कि दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गयी है. इससे जाम की समस्या बनी रहती है. दुकानदारों पर एक हजार से लेकर बीस हजार रुपये तक जुर्माने किये जायेंगे. इसके बाद भी कानून का पालन नहीं करने पर छह माह की सजा का भी प्रावधान है.
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