बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे इशरत उल्ला ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए व डी के तहत साक्ष्य सही पाते हुए आरोपी विनोद ढाढ़ी को दोषी करार किया. सारे थाना क्षेत्र के ओंदा ग्रामवासी आरोपी को दस साल कारावास की सजा दी. आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा. जिसे अदान न करने पर दो वर्ष कारावास भुगतना होगा. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी दिलीप कुमार सिंह व सुशील कुमार ने बहस तथा साक्षियों को परीक्षण किया था. मामले के सूचक जमादार लक्ष्मी पासवान ने आरोपी के घर पर छापेमारी करते हुए पांच लीटर चुलाई शराब बरामद किया था.
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शराब चुलाई के आरोपित को दस साल की कैद
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के षष्ठम एडीजे इशरत उल्ला ने उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए व डी के तहत साक्ष्य सही पाते हुए आरोपी विनोद ढाढ़ी को दोषी करार किया. सारे थाना क्षेत्र के ओंदा ग्रामवासी आरोपी को दस साल कारावास की सजा दी. आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा. जिसे […]
साथ ही शराब बनाने के अन्य सामान को भी बरामद किया था. इसके बाद सारे थाना कंाड संख्या 83/2017 के तहत आरोप दर्ज किया गया था
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