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दहेज के लिए हत्या में ससुर को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के वित्तीय त्वरित न्यायधीश एसएम नसीमुद्दीन ने दहेज की मांग पूर्ति नहीं होने पर वधू हत्या के आरोपित ससुर विदेशी यादव को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया. आरोपित को अभियोजन पक्ष से सत्र परिवाद सं. 82/2010 के सजा निर्धारण पर एपीपी निर्मला सिन्हा के बहसोपरांत आजीवन कारावास की सजा […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के वित्तीय त्वरित न्यायधीश एसएम नसीमुद्दीन ने दहेज की मांग पूर्ति नहीं होने पर वधू हत्या के आरोपित ससुर विदेशी यादव को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया. आरोपित को अभियोजन पक्ष से सत्र परिवाद सं. 82/2010 के सजा निर्धारण पर एपीपी निर्मला सिन्हा के बहसोपरांत आजीवन कारावास की सजा दी. इसके अलावा दहेज प्रताड़ना व निषेध अधिनियम के तहत भी दो वर्ष व तीन माह कारावास की सजा दी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

इस मामले में कुल छह साक्षियों का परीक्षण किया गया था. मामले के अन्य चार आरोपी पति जोगिंदर यादव, अजय व राजो यादव अब तक फरार है. सभी आरोपित मानपुर थानाक्षेत्र के गंगौरी गांव के हैं. पीड़िता रंजु देवी के पिता हरनौत थाना क्षेत्र के कोरई गांववासी के फर्द बयान पर मानपुर थाना कांड सं. 35/2007 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार पीड़िता की शादी उचित दान दहेज के साथ 2006 में हुई थी. ससुराल के परिवार वाले 50 हजार रुपये की मांग पूर्ति के लिए प्रताड़ित करने लगे.

पांच जून 2007 की रात्रि में मांग पूर्ति न होने पर सभी आरोपियों ने मारपीट करते हुए पीड़िता का गला दबाकर हत्या कर लाश गायब कर दिया. सूचक की पोती सात वर्षीय कारी कुमारी भी उस दिन पीड़ित के साथ थी और साथ ही सोई हुई थी. घटना के समय वह जाग गयी थी और सारे घटनाक्रम को प्रत्यक्ष देखा था. आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की थी.

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