मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगाें के संग दुर्व्यवहार दंडनीय

Updated at : 12 Nov 2017 6:53 AM (IST)
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मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगाें के संग दुर्व्यवहार दंडनीय

मुहिम. विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन बिहारशरीफ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जज उज्ज्वल कुमार दुबे के आदेशानुसार सारे थाना क्षेत्र के सारे मध्य विद्यालय में पैनल अधिवक्ता संजय कुमार आचार्या व पीएलभी ओंकार कुमार के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. आयोजन के कार्यों का अधिवक्ता संजीव कुमार तथा […]

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मुहिम. विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

बिहारशरीफ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जज उज्ज्वल कुमार दुबे के आदेशानुसार सारे थाना क्षेत्र के सारे मध्य विद्यालय में पैनल अधिवक्ता संजय कुमार आचार्या व पीएलभी ओंकार कुमार के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. आयोजन के कार्यों का अधिवक्ता संजीव कुमार तथा स्कूल प्रधानाध्यापक मो. शकील एजाज ने संचालन किया. शिक्षक धीरेंद्र कुमार तथा मो. तनवीर अहमद ने कार्यों में सहयोग किया. इसके तहत उपस्थित लोगों को मानसिक रूप से अस्वस्थ्य व्यक्तियों के बारे में विधिक सहायता की जानकारी लोगों को मुहैया करायी गयी.
जिसके तहत पैनल अधिवक्ता ने लोगों को बताया कि ऐसे व्यक्तियों को चिढ़ाना, दुर्व्यवहार करना दंडनीय अपराध है. ये व्यक्ति सभी मानवीय हकदार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार है. इन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ्य बनाने के लिए संतुलित नींद नकारात्मक सोच से दूर, संतुलित भोजन, व्यायाम, नशीले पदार्थों से दूर आदि आवश्यक है. ऐसे व्यक्तियों को सरकारी मनोचिकित्सा अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध है. ऐसे व्यक्ति काराबंदी होने के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सभी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं. लोगों को 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किये जानेवाले चलंत लोक अदालत में समझौते के तहत विवादित मामलों को स्थानीय नि:शुल्क निबटारे के लिए भाग लेने की अपील की. आयोजन में मानसिक रूप से असंतुलित नगीना व राजेश कुमार सहित ग्रामीण नीतू सिंह, मीरा कुमार, धनश्याम प्रसाद, विक्रम व मनीष कुमार आदि ने भाग लिया.
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