रेपकांड में अभियोजन की अर्जी खारिज

Updated at : 30 Aug 2017 2:03 AM (IST)
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रेपकांड में अभियोजन की अर्जी खारिज

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पास्को स्पेशल एडीजे प्रथम शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में लंबित नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की दो सप्ताह बाद की निर्धारित तिथि पर सुनवाई शुरू की गयी. सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत से इस कांड के आरोपित राजबल्लव सहित अन्य सभी पांच आरोपियों को कोर्ट में हाजिर किया गया […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पास्को स्पेशल एडीजे प्रथम शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में लंबित नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की दो सप्ताह बाद की निर्धारित तिथि पर सुनवाई शुरू की गयी. सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत से इस कांड के आरोपित राजबल्लव सहित अन्य सभी पांच आरोपियों को कोर्ट में हाजिर किया गया था.

पिछले तिथि को दोनों ही पक्षों ने सभी बिंदुओं पर अपना अपना बहस समाप्त कर लिया था तथा उम्मीद की जा रही थी कि इस माह के अंत तक फैसले की तिथि का निर्धारण कोर्ट कर देगी. परंतु अभियोजन पक्ष के स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल व कैसर इमान ने पूर्व में धारा 311 के तहत नोडल मोबाइल कंपनी ऑफिस को कॉल डीटेल रेकाॅर्ड सहित बुलाने की दी गयी अर्जी पर कोर्ट की अनुमति मांगी थी.

आरोपित राजबल्लव पक्ष से अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार ने यह बहस किया था कि एक साल बाद कोई भी कॉल डीटेल सुरक्षित नहीं रहता है और ऐसी स्थिति में इस अर्जी पर सुनवाई की मांग अभियोजन द्वारा समय की बर्बादी है. कोर्ट ने भी अभियोजन से सवाल किया था कि इस संबंध में दी गयी गवाही से उन्हें एतराज है तो अभियोजन ने नहीं कहा था.

अंतत: आरोपित राजबल्लव पक्ष के बहस के बाद कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी खारिज कर दी. अभियोजन ने कोर्ट से रिवीजन में उच्च न्यायालय जाने के लिए समय की मांग की. कोर्ट ने समय देते हुए 20 सितंबर की तिथि अगली सुनवाई के लिए निर्धारित किया है.

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