बेन थानाध्यक्ष से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

Updated at : 18 Jun 2017 3:36 AM (IST)
विज्ञापन
बेन थानाध्यक्ष से कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर स्थित किशोर न्याय परिषद प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने बेन थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने का निर्देश निर्गत किया है. यह निर्देश किशोर तथा बालकों की देख-रेख तथा संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर थानाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है. किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि विरूद्ध बालक को ज्यों ही […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर स्थित किशोर न्याय परिषद प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने बेन थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने का निर्देश निर्गत किया है. यह निर्देश किशोर तथा बालकों की देख-रेख तथा संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर थानाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है. किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि विरूद्ध बालक को ज्यों ही पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को भार साधन में सौंप देना है.

इन्हें 24 घंटे के मात्रा समय सहित किशोर न्याय परिषद में पेश करना है. जबकि बेन थानाध्यक्ष ने स्वीकारोक्ति ब्यान पर किशोर का हस्ताक्षर लिया है जो किशोर नियमावली के विरूद्ध है एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई को न तो किशोर को सौंपा गया और न ही परिषद में पेश किया गया.

इस मामले में थानाध्यक्ष के द्वारा प्रदर्शित संवेदनहीनता व नियमावली के उल्लंघन के लिए सशरीर परिषद में 30 जून को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. उपस्थित हो स्पष्टीकरण न देने पर परिषद अग्रिम कार्रवाई कर सकता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन