जीएसटी लागू होने से वस्तुओं पर नहीं लगेगा डबल टैक्स

बिहारशरीफ : वाणिज्य कर उपायुक्त बिहारशरीफ अंचल द्वारा बुधवार को स्थानीय कागजी मोहल्ला में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में 350 के करीब अधिवक्ता, लेखापाल व व्यवसायी शामिल हुए. कार्यशाला के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी क्या है, […]
बिहारशरीफ : वाणिज्य कर उपायुक्त बिहारशरीफ अंचल द्वारा बुधवार को स्थानीय कागजी मोहल्ला में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में 350 के करीब अधिवक्ता, लेखापाल व व्यवसायी शामिल हुए. कार्यशाला के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी क्या है,
इसके क्या-क्या फायदें हैं. रजिस्ट्रेशन कैसे करायें, रिटर्न कैसे दाखिल करें. पमेंट कैसे करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट आदि की जानकारी दी. साथ ही कार्यशाला में शामिल होगों से फीड बैक लिया गया. कार्यशला को संबोधित करते हुए वाणिज्य कर के संयुक्त आयुक्त पटना पूर्वी प्रमंडल के संतोष कुमार एवं वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त मुख्याल पटना ने बताया कि व्यवसायिों के लिए जीएसटी बहुत ही फायदेमंद है. माल एवं सेवा कर के बहुत सारे इन डायरेक्ट टैक्सों को एक साथ मिला दिया गया है.
केंद्र व राज्यों के टैक्सों को एक साथ मिलाकर एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. उन्होंने बताया कि अब कोई भी वस्तु टैक्स फ्री होगी तो पूरे देश में टैक्स फ्री होगी. ऐसा नहीं होगा कि झारखंड में टैक्स फ्री होगा और बिहार में उसी वस्तु पर टैक्स लगेगा. जीएसटी का उद्देश्य डबल टैक्सेशन को खत्म करना है. इससे व्यापारियों को काफी सुविधा होगी. देश के जीडीपी में उछाल आयेगा. जीएसटी पूरी तहर से डेस्टिनेशन बेस्ट है. उन्होंने बताया कि जीएसटी के तीन भाग है.
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