वीएलटीडी ऑनलाइन एक्टिव नहीं होने पर भी जुर्माना

Updated at : 07 Jun 2024 10:16 PM (IST)
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वीएलटीडी ऑनलाइन एक्टिव नहीं होने पर भी जुर्माना

व्यवसायिक यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

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मुजफ्फरपुर.व्यवसायिक यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इतना ही लगाने के बाद अगर वीएलटीडी डिवाइस एक्टिव नहीं दिखती है तो भी परमिट को रद्द कर दिया जायेगा. गाड़ियों की फिटनेस जांच में इसे भी शामिल किया गया है. कुछ माह पूर्व एनएच पर ओवर स्पीड में दर्जन भर ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाया गया जिनका वीएलटीडी एक्टिव था और तय स्पीड से अधिक तेजी से सड़कों पर दौड़ रहे थे. इस डिवाइस के पीछे सरकार का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा है ताकि जिस वाहन से वह यात्रा कर रहे हैं उसकी मॉनेटरिंग की जा सके. इन वाहनों में एक इमरजेंसी बटन होता है जिससे खतरा देखते हुए इस्तेमाल किया जाता है. अगर वीएलटीडी वाहन में लगा रहेगा और वह एक्टिव रहेगा तो फौरन उस गाड़ी का लोकेशन पता करते हुए आगे की कार्रवाई की जा सके.

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