नहीं भरा रिटर्न, 52 कारोबारियों का लाइसेंस निरस्त
Edited by Navendu Shehar Pandey
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कारोबारियों के रिटर्न नहीं भरने की जानकारी मिली थी. इसके बाद विभाग ने इन्हें लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी किया है
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मुजफ्फरपुर.
रिटर्न नहीं भरने वाले 52 कारोबारियों का लाइसेंस राज्य कर विभाग ने निरस्त कर दिया है. पिछले वित्तीय वर्ष में रिटर्न की स्क्रूटनी में इन कारोबारियों के रिटर्न नहीं भरने की जानकारी मिली थी. इसके बाद विभाग ने इन्हें लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस जारी किया है. इन कारोबारियों में सभी सेक्टर के व्यवसायी शामिल हैं. इन कारोबारियों ने नियमित रूप से अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया था. इसके कारण विभाग ने उनका लाइसेंस निरस्त किया है.अब इन कारोबारियों को पेनाल्टी व ब्याज के साथ रिटर्न जमा करना होगा. इसके बाद उनका लाइसेंस बहाल हो सकेगा. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों की स्क्रूटनी की गयी थी, इसके बाद कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया.डिफॉल्टरों से वसूली के लिए होगी कड़ी कार्रवाई
मुजफ्फरपुर.
परिवहन विभाग में सभी प्रकार के टैक्स डिफॉल्टर से वसूली को लेकर अब कड़ी कार्रवाई होगी. इसको लेकर जिला परिवहन कार्यालय के सभी कर्मियों को सभी प्रकार के टैक्स डिफॉल्टर की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद राजस्व वसूली की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. सभी से कहा गया है कि जो भी लंबे समय से टैक्स डिफॉल्टर हैं, उनकी अलग से सूची तैयार करें. इसके बाद नोटिस व वारंट जारी करने की दिशा में कार्रवाई करें. इसमें पुराने वाहनों के टैक्स बकायेदार, बीएच सीरीज नंबर के टैक्स बकायेदार, ट्रेड टैक्स आदि शामिल हैं. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि राजस्व वसूली की विस्तृत रिपोर्ट के साथ सभी प्रकार के टैक्स बकायेदारों की अलग से रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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