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जन्म और मृत्यु का निबंधन अब पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य

Updated at : 09 Oct 2025 8:34 PM (IST)
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जन्म और मृत्यु का निबंधन अब पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य

Registration of births and deaths

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स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने जारी किया निर्देश उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर राज्य में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का निबंधन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किया है. कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन कार्य को पूरी मजबूती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. पत्र सभी सिविल सर्जन, सभी उपाधीक्षक-सह-रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल को भेजा गया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल रजिस्ट्रेशन इकाई के रूप में अधिसूचित हैं. इन संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या उपाधीक्षक द्वारा सभी जन्म और मृत्यु की घटनाओं को सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिवैम्पड पाेर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र भी इसी पोर्टल से निर्गत किये जायेंगे. निर्देश में कहा गया है कि मृत्यु रजिस्ट्रेशन के दौरान चिकित्सक को मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र आइसीडी-10 वर्गीकरण के अनुसार देना होगा. संबंधित रजिस्ट्रार को इस जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल पर समय पर करनी होगी. स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इस प्रक्रिया का समयबद्ध और सौ फीसदी पालन सुनिश्चित करें, जिससे राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Vinay Kumar

लेखक के बारे में

By Vinay Kumar

I am working as a deputy chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on political, social, and current topics.

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