मंदिरों के तोड़ने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर

मंदिरों के तोड़ने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर
आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने रेलवे पर लगाया मंदिर तोड़ने का आरोप उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जंक्शन परिसर स्थित दो मंदिरों को 10 मार्च को रेल प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के खिलाफ मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है. याचिका में रेल मंत्रालय के सचिव, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर, मुजफ्फरपुर के स्टेशन अधीक्षक, एरिया अधीक्षक, सहायक अभियंता, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, डीएम व वरीय आरक्षण अधीक्षक को मुख्य आरोपी बनाया है. याचिकाकर्ता आचार्य चंद्र किशोर पाराशर की ओर से उनके अधिवक्ता विजय कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुजफ्फरपुर जंक्शन के उत्तरी क्षेत्र के परिसर से सटे कुली मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा व महावीर मंदिर था. इसे गलत ढंग से रेल प्रशासन ने तोड़ा है.
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By Vinay Kumar
I am working as a deputy chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on political, social, and current topics.
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