ePaper

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

Updated at : 22 Aug 2024 9:43 PM (IST)
विज्ञापन
पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत पर आदेश सुरक्षित

विज्ञापन

-पीड़िता के अधिवक्ता ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष मुजफ्फरपुर. नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में फंसे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत पर विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है. वृषिण पटेल की ओर पटना हाइकोर्ट से आये अधिवक्ता ने बहस की. वहीं पीड़िता की ओर से उनके अधिवक्ता स्पेशल पीपी ने अपना पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया. पूर्व मंत्री अपने अधिवक्ता के माध्यम से पांच अगस्त को अग्रिम जमानत जिला जज की अदालत मे दाखिल कराया था. जिस पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 में भेजा था. वृषिण पटेल के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट ने वारंट जारी किया था. बता दें जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए वृषिण पटेल को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करते हुए सुनवाई शुरू कर दी थी. सम्मन के बाद भी हाजिर नहीं होने कोर्ट ने वारंट जारी किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन