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अधिग्रहण नहीं, अब ''''कब्जा'''' कहिये जनाब

Updated at : 30 Mar 2025 9:46 PM (IST)
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अधिग्रहण नहीं, अब ''''कब्जा'''' कहिये जनाब

अधिग्रहण नहीं, अब ''कब्जा'' कहिये जनाब

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सरफेसी एक्ट, राजस्व पर्षद के सचिव ने दी जानकारी

अधिग्रहण की जगह अब नये शब्द का होगा इस्तेमाल

मुजफ्फरपुर. सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत अधिग्रहण शब्द की जगह अब ””कब्जा”” कहना होगा. इस संबंध में राजस्व पर्षद के सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी दी है. जारी आदेश के बारे में बताया है कि अब अधिग्रहण शब्द अनुचित है. इसे कब्जा लिखा जायेगा. भेजे पत्र में डीआरटी पटना के आदेश की कॉपी भी है. ऐसे में सचिव ने अनुरोध किया है कि सरफेसी एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान कब्जा शब्द का इस्तेमाल करें. अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी इस संबंध में सूचित करें ताकि आगे इस प्रकार कार्यवाही की जाये.

बैंक द्वारा ऋण नहीं चुकाने वाले ग्राहक की संपत्ति पर सरफेसी एक्ट के तहत अधिग्रहण कर उसे नीलामकर वसूली होती है. ऐसे में मामलों में सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिककारी ने अधिग्रहण शब्द को अनुचित बताया और कब्जा को सही कहा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Navendu Shehar Pandey

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By Navendu Shehar Pandey

Navendu Shehar Pandey is a contributor at Prabhat Khabar.

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