मुजफ्फरपुर: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुत्र को ठहराया दोषी, पिता को मिली राहत
Published by : Sarfaraz Ahmad Updated At : 24 May 2026 12:35 PM
मुजफ्फरपुर कोर्ट
मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है, जबकि उसके पिता को बरी कर दिया गया. पढ़ें पूरी खबर...
Muzaffarpur court news: किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 ने आरोपी पुत्र को दोषी करार दिया है, जबकि उसके पिता को दोषमुक्त कर दिया गया है.
पुत्र दोषी, पिता बरी
विशेष न्यायाधीश रामजी सिंह यादव की अदालत ने देवरिया कोठी निवासी पिंटू कुमार को दोषी ठहराया है.
वहीं उसके पिता शंकर साह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. अदालत ने दोषी पिंटू कुमार की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि निर्धारित की है.
2021 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
जानकारी के अनुसार घटना चार फरवरी 2021 को देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी.
इस मामले में किशोरी की मां ने देवरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पिंटू कुमार और उसके परिवार के सात सदस्यों को नामजद आरोपी बनाया था.
पॉक्सो कोर्ट में चली सुनवाई
मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया.
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By Sarfaraz Ahmad
सरफराज अहमद IIMC से प्रशिक्षित पत्रकार हैं. राजनीति, समाज और हाइपरलोकल मुद्दों पर लिखते हैं. क्रिकेट और सिनेमा में गहरी रुचि रखते हैं. बीते तीन वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत हैं।
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