Muzaffarpur News: किशोरी को परेशान करने वाले आरोपी को चार वर्ष की जेल, स्कूल जाने के दौरान हुई थी वारदात

Published by : Purushottam Kumar Updated At : 16 May 2026 8:47 PM

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सांकेतिक तस्वीर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की किशोरी को अगवा करने के मामले में आरोपी मोहम्मद आजाद को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जानिए खबर विस्तार से…

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Muzaffarpur News: किशोरी को अगवा करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी मोहम्मद आजाद को दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो कानूनन पीड़िता को दिया जाएगा.

सकरा थाना क्षेत्र का है मामला, पुलिस ने 2024 में दाखिल की थी चार्जशीट

सजा पाने वाला आरोपी मोहम्मद आजाद सकरा थाना क्षेत्र के बोअरिया गांव का निवासी है. उसके विरुद्ध सकरा पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश के बाद 15 जुलाई 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी. विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर दोष सिद्ध हुआ.

स्कूल जाने के दौरान हुई थी घटना, मां के बयान पर दर्ज हुआ था केस

मामला उस समय का है जब किशोरी अपने घर से स्कूल पढ़ाई के लिए निकली थी. पीड़िता की मां के बयान के आधार पर सकरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया था. बयान में पीड़िता की मां ने बताया था कि 20 दिसंबर 2023 को सुबह 9 बजे उनकी 16 वर्षीय पुत्री घर से प्राइवेट स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची. काफी खोजबीन के बावजूद जब उसका पता नहीं चला, तो मां ने शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता ने पहले भी परिवार को बताया था कि बोअरिया का मोहम्मद आजाद उसे परेशान करता है.

मुजफ्फरपुर के पारु से मनीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट

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