एडीजे -1 नमिता सिंह ने सुनायी सजा

Updated at : 31 Aug 2024 10:08 PM (IST)
विज्ञापन
एडीजे -1 नमिता सिंह ने सुनायी सजा

रंजिश में हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर.

हत्या मामले की सुनवाई कर रहीं एडीजे -1नमिता सिंह ने दोषी पाते हुए पारू थाना क्षेत्र के दुखन सरैया निवासी उपेन्द्र भगत को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये अर्थ दंड व पहाड़पुर सरैया के अजय राय को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. एपीपी संगीता शाही ने बताया कि इस मामले में 11 लोगों से गवाही करायी गयी थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 4 लोगों ने गवाही दी थी.

यह था मामला :

11 जून 2020 को आपसी रंजिश में सरैया थाना क्षेत्र के दुखन सराय में मनीष कुमार की हत्या चाकू मारकर की गयी थी. मृतक के पिता नवल किशोर राय के बयान पर सरैया पुलिस ने उपेंद्र भगत व अजय राय के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. बयान में बताया था कि 11 जून को करीब 3 बजे दिन में बेटा मनीष, भतीजा पप्पू व मेरे बगल का अखिलेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर के मैदान से क्रिकेट देखकर लौट रहे थे. पहले से घात लगाकर बैठे उपेंद्र राय व अजय राय ने चाकू से हमला कर दिया. जिसमें मनीष की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन