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राजन कुमार हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 19 Jan 2026 8:04 PM (IST)
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राजन कुमार हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

राजन कुमार हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर कुढ़नी थाना क्षेत्र के चढ़ुंआ टोले गवसरा गांव में छह वर्ष पूर्व हुए राजन कुमार हत्याकांड में अदालत ने चार दोषियों को सजा सुनाई है. एडीजे-20 शरदचंद्र कुमार की अदालत ने गवसरा निवासी राजेंद्र सिंह, उसके पुत्र विजय सिंह, भाई राणा सिंह और पत्नी सुशीला देवी को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य अभियोजक मनोज कुमार ने कोर्ट में गवाहों को पेश किया. विवेचक की ओर से चारों आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग तीन चार्जशीट दाखिल की गई थी. घटना को लेकर पांच नवंबर 2019 को मृतक की पत्नी सीता देवी ने कुढ़नी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एफआईआर में उन्होंने बताया कि दो नवंबर 2019 की शाम करीब साढ़े सात बजे वह छठ घाट से लौटकर परिवार के साथ घर के दरवाजे पर बैठी थीं. इसी दौरान आरोपित रड, डंडा और फट्ठा लेकर पहुंचे और उनके पति राजन कुमार पर अचानक हमला कर दिया. प्राथमिकी के अनुसार, आरोपितों ने राजन कुमार को पकड़कर सिर पर रड से कई वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने पहुंचीं सीता देवी और उनकी सास पर भी हमला किया गया, जिसमें दोनों घायल हो गईं. घटना का कारण ईंट, बालू और गिट्टी हटाने को लेकर पुराना विवाद बताया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Premanshu Shekhar

लेखक के बारे में

By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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