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छठ घाट निर्माण में अनियमितता, कर्मी व जन प्रतिनिधि पर प्राथमिकी का निर्देश

Updated at : 29 Nov 2025 9:08 PM (IST)
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छठ घाट निर्माण में अनियमितता, कर्मी व जन प्रतिनिधि पर प्राथमिकी का निर्देश

छठ घाट निर्माण में अनियमितता, कर्मी व जन प्रतिनिधि पर प्राथमिकी का निर्देश

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वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर लोक शिकायत में दर्ज एक मामले की जांच में औराई के बीडीओ ने ग्राम पंचायत राज भरथुआ में छठ घाट निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की है. जांच में दोषी पाए गए कर्मी और जन प्रतिनिधि के खिलाफ राशि गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को दिया गया है. बीडीओ ने निर्देश दिया है कि स्थानीय थाने में सात दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी प्रति उपलब्ध करायी जाए, ताकि पूरे मामले की जानकारी आयुक्त को भेजी जा सके. यह परिवाद बाड़ा जगन्नाथ निवासी एस. कुमार यादव द्वारा दायर किया गया था. परिवाद मिलने के बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा स्थल की स्थायी जांच कराई गई. जांच में पाया गया कि योजना के लिए राशि निकासी के नौ माह बाद तक स्थल पर कोई कार्य नहीं कराया गया था. परिवाद दायर होने के बाद ही काम शुरू किया गया, जो स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता और अपराध की श्रेणी में आता है. जांच रिपोर्ट के अनुसार यह योजना ग्राम पंचायत राज भरथुआ के वार्ड नंबर चार में छठ घाट निर्माण से संबंधित है. इस योजना की स्वीकृत राशि 19,50,624 रुपये थी, जिसके विरुद्ध 9,34,579 रुपये की निकासी नौ माह पहले कर ली गई थी. लेकिन निकासी के बावजूद कार्य स्थल पर कोई काम नहीं हुआ. यह वित्तीय अनियमितता का मामला है और राशि गबन का संकेत देता है. जांच में यह भी सामने आया कि पंचायत कार्यालय में योजना से जुड़े अभिलेख संधारित नहीं थे और न ही प्राक्कलन उपलब्ध था. इसके बावजूद तत्कालीन लेखापाल सह आईटी सहायक द्वारा बिना उचित भुगतान आदेश के राशि की निकासी कर दी गई, जो बिहार वित्त नियमावली का उल्लंघन है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KUMAR GAURAV

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KUMAR GAURAV is a contributor at Prabhat Khabar.

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