एमएमजीपीवाइ के 11वें चरण में मड़वन में एक भी लाभुक ने नहीं खरीदी गाड़ी
Published by : KUMAR GAURAV Updated At : 05 Jun 2025 8:26 PM
In the 11th phase of MMGPY
एमएमजीपीवाइ के 11वें चरण में मड़वन में एक भी लाभुक ने नहीं खरीदी गाड़ी- 11वें चरण में 1001 का लक्ष्य, स्वीकृत आवेदन 865- अब तक 107 ने खरीदी गाड़ी, मड़वन प्रखंड अब तक शून्य
– स्वीकृत लाभुक नहीं खरीदते गाड़ी तो प्रतिक्षा सूची से दूसरे लाभुक को मिलेगा अवसरवरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (एमएमजीपीवाइ) बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसका उद्देश्य प्रखंडों और सुदूर पंचायतों में आवागमन को सुगमन बनाना है. जिसके तहत जिले में 11वें फेज में 1001 के लक्ष्य के विरुद्ध 865 आवेदन स्वीकृत हुए. जिसमें अब तक विभिन्न प्रखंडों में 107 लाभुकों ने गाड़ी खरीदा है. 16 प्रखंड में से एक मड़वन प्रखंड में इस फेज में एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गयी है. इसको सभी प्रखंड के बीडीओ से कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र में स्वीकृत लाभुकों को गाड़ी खरीदने के लिए प्रेरित करे. इसके लिए स्थानीय जन प्रतिनिधि का सहयोग ले. अगर स्वीकृत लाभुक गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो प्रतिक्षा सूची में वेटिंग में चल रहे लाभुक को इसका मौका मिलेगा. अगले सप्ताह में मुख्य सचिव के स्तर से इसकी समीक्षा की जानी है. जिसमें पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी. इधर, मामले में डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि एडीटीओ व एमवीआइ को संबंधित प्रखंड के पदाधिकारी से बात कर इस कार्य में तेजी लाने को कहा गया है.क्या है योजना व उद्देश्य
इस योजना के तहत गाड़ी खरीदने पर अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये मिलते हैं. इ- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपये मिलते हैं. इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चार सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा. प्रत्येक पंचायत को वाहन खरीदने हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा. गाड़ी चयनित लाभुक के नाम से ही होगी तभी उन्हें यह लाभ मिलेगा.
पात्रता :
आवेदक बिहार राज्य का स्थायी व ग्रामीण निवासी, आयु 21 वर्ष से कम, अनुसूचित जाति/ जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के, सरकारी सेवा में नियोजित नहीं, पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए.आवश्यक कागजात में
मूल निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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