::: 01 नगर निगम, 03 नगर परिषद एवं 07 नगर पंचायत हैं जिले में
::: वर्ष 2020 से लेकर 25 तक की रिपोर्ट तलब, होल्डिंग की संख्या एवं तय लक्ष्य के अनुपात में हो रही वसूली की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
सरकार के खातों में नगर निकाय से बतौर होल्डिंग (प्रॉपर्टी) टैक्स जमा होने वाले राजस्व का लेखा-जोखा नगर विकास एवं आवास विभाग ने तलब कर दिया है. पांच सालों में कितनी राशि मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित जिले के तीनों नगर परिषद एवं सातों नगर पंचायत से प्राप्त हुआ है. इसकी रिपोर्ट विभाग ने मांग दी है. वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर 2025-26 तक में किस नगर निकाय में कितना होल्डिंग (आवासीय एवं कमर्शियल घरों की संख्या) है. किस-किस साल में कितना राशि बतौर होल्डिंग टैक्स वसूली हुई है. तय टारगेट के अनुपात में कितनी वसूली हुई है. इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट सरकार को देनी है. बता दें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम एवं तीनों नगर परिषद में तो नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स की वसूली हो रही है. लेकिन, सातों नवगठित नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स का असेसमेंट भी अब तक सही से नहीं हुआ है. ऐसे में उन नगर पंचायातों के लिए कुल होल्डिंग की संख्या एवं वसूली से संबंधित रिपोर्ट देना मुश्किल होगा. दूसरी तरफ, विभाग ने जिस पत्र के माध्यम से रिपोर्ट तलब की है. स्पष्ट रूप से कहा है कि अब तक जो रिपोर्ट नगर निकायों से मिलती रही है. इसमें काफी अंतर रहता है. एक ही नगर निकाय अलग-अलग रिपोर्ट देती है. जिसमें होल्डिंग की संख्या एवं वसूली की राशि में काफी अंतर रहता है.बॉक्स ::: 100 प्रतिशत ब्याज माफ के लिए नगर निकायों में लागू है ओटीएस
राज्य के सभी नगर निकायों में बकाया होल्डिंग टैक्स की वसूली एवं ब्याज को माफ करने के लिए अभी सरकार से ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट स्कीम) लागू है. 31 मार्च, 2026 तक यह स्कीम लागू रहेगा. इस बीच कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार अपना बकाया टैक्स का ब्याज 100 प्रतिशत माफ करा शुद्ध टैक्स की राशि का भुगतान कर सकते हैं. बीते अक्तूबर महीने से यह नियम लागू है. मुजफ्फरपुर में अब तक ओटीएस का लाभ लेते हुए दो करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स जमा हो चुका है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

