मुजफ्फरपुर. वैट के बकायेदारों का राज्य कर विभाग अकाउंट अटैच करेगा. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. करीब दस वर्षों से कई व्यवसायियों ने वैट की बकाश राशि नहीं चुकायी है़ इसके लिए व्यवसायियों को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन विभाग को टैक्स की राशि नहीं मिली. विभाग ने कई बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लागू किया. बावजूद वैट के तहत रजिस्टर्ड कई पुराने व्यवसायियों ने टैक्स की राशि जमा नहीं की. अब विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिये अकाउंट अटैचमेंट की प्रक्रिया शुरू की है. ऐसे व्यवसायियों को विभाग की ओर से मेल भी भेजा जा रहा है. वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले ये व्यवसायी वैट के रजिस्ट्रेशन के तहत कारोबार कर रहे थे. जीएसटी आने के बाद विभागीय नियम बदला. इसके बाद से वैट के तहत टैक्स की राशि व्यवसायियों ने जमा नहीं किया़
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है