हत्या मामले के आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :06 Feb 2025 1:19 AM (IST)
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हत्या मामले के आरोपी को कोर्ट ने दिया दोषी करार
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-एडीजे -11 अंकुर गुप्ता की कोर्ट ने की सुनवाई-सजा के बिंदु पर कोर्ट 11 फरवरी को देगी फैसला
मुजफ्फरपुर.
हत्या मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर सत्र न्यायाधीश -11 अंकुर गुप्ता ने सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के चतुर्शी निवासी सुभाष कुमार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. वहीं दूसरे आरोपी मिथुन कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करते हुए सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. मोतिहारी राजेपुर थाना क्षेत्र के नकदेवा निवासी योगेन्द्र कुमार की हत्या वर्ष 2020 में मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुवन गांव के पास दो अपाची सवार अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी. मृतक की पत्नी अनीता कुमारी के बयान पर मीनापुर पुलिस ने सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के चतुर्शी निवासी कृष्ण कुमार उसके भाई दिवाकर कुमार, सुभाष कुमार, विकास कुमार एवं अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. पुलिस को बयान में बताया था कि 14 दिसंबर, 2020 को अपने गांव से स्कार्पियो से पति, बच्चे एवं भाई के साथ पटना स्थित आवास पर लौट रही थी. रास्ते में दो अपाचे पर सवार दो आदमी पीछा किया. पानापुर, कांटी मधुबन गांव के पास एक अपाचे वाले आगे से मेरे स्कॉर्पियो को रोक दिया. वहीं एक दूसरे सफेद रंग की अपाचे पर चल रहा व्यक्ति मेरे पति योगेंद्र कुमार के बगल के पास गेट में सटा दिया सटकर रोक दिया और कनपटी पर हथियार तान दिया. मेरे पति बोले कि मत मारो, बदले में गाड़ी लेना है तो ले लो. इसी बीच बृज बिहारी, गोप कुमार, चिंटू कुमार ने गाली देते हुए चिल्लाकर बोला कि जल्दी मार दो. इतना कहते ही अपाचे सवार मेरे पति पर गोली चलाकर सभी कांटी की ओर भाग गये.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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