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अधिग्रहित धार्मिक भूमि का मुआवजा अटका, जांच के आदेश

Updated at : 08 Aug 2025 12:53 AM (IST)
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अधिग्रहित धार्मिक भूमि का मुआवजा अटका, जांच के आदेश

अधिग्रहित धार्मिक भूमि का मुआवजा अटका, जांच के आदेश

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कटरा में रिंग बांध निर्माण के लिए भूमि का मामला मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर कटरा प्रखंड के घनौर स्थान की लगभग 34 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण रिंग बांध निर्माण के लिए किया गया था, लेकिन धार्मिक न्यास पर्षद को इसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है. यह भूमि धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत आती है, और महंत कौशल किशोर दास ने इस संबंध में पर्षद में शिकायत दर्ज कराई थी.इस शिकायत के आलोक में, धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को एक पत्र लिखकर मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है. पत्र में पर्षद के बैंक खाते और उससे संबंधित अन्य विवरण भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक ने भी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए मामले की तत्काल जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.महंत कौशल किशोर दास ने बताया कि कई बार पत्राचार करने के बावजूद मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे न्यास को आर्थिक नुकसान हो रहा है. निदेशक ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कटरा प्रखंड के घनौर स्थान की लगभग 34 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण रिंग बांध निर्माण के लिए किया गया था, लेकिन धार्मिक न्यास पर्षद को इसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है. यह भूमि धार्मिक न्यास पर्षद के अंतर्गत आती है, और महंत कौशल किशोर दास ने इस संबंध में पर्षद में शिकायत दर्ज कराई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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