बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवन होंगे ध्वस्त
Updated at : 17 Oct 2024 9:11 PM (IST)
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बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवन होंगे ध्वस्त
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स्वीकृत नक्शे से अधिक विचलन पाये जाने पर लगेगा भारी जुर्माना
मुजफ्फरपुर.
नगर निगम क्षेत्र में किसी तरह के भवन निर्माण के लिए निगम प्रशासन से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है. बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहे अवैध निर्माण को रोकने को लेकर नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने निर्देश जारी किया है. जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध निर्माण से कोई समझौता नहीं होगा. नियम के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इसके तहत स्वीकृत नक्शे से अधिक विचलन पाये जाने पर भारी जुर्माना लगेगा. वहीं नियमों का गंभीर उल्लंघन होने पर भवन निर्माण को ध्वस्त भी किया जा सकता है. भवन निर्माण के उप नियम 2014 के तहत हर भवन निर्माण के लिए सामने, साइड और पीछे के हिस्सों में सेट बैक (खाली जगह) छोड़ना अनिवार्य है. अनुमेय विचलन से अधिक होने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी, जिसमें भारी जुर्माना से लेकर भवन का ध्वस्तीकरण तक संभव है. इस क्रम में सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक आद्या कुंअर के माध्यम से जिन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहा है, उसकी जानकारी दी जानी थी, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके. मेयर निर्मला साहू की अध्यक्षता में नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में गहरी चिंता जतायी थी. जिसमें कहा गया कि बिना योजना के हो रहे इस तरह के निर्माण से यातायात व सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसे रोकना जरूरी है. समिति द्वारा कहा गया कि सही से विकास तभी संभव है जब भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शा के अनुसार हो, इसके बाद नगर आयुक्त ने यह निर्देश जारी किया है. वहीं मेयर, डिप्टी मेयर व समिति के सदस्यों ने आमलोगों से अपील की है कि वह भवन निर्माण के लिए निगम के नियमों का पालन करें और नक्शा स्वीकृत करायें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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