मुजफ्फरपुर.
मनियारी इलाके में चार साल पहले 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित मो. नाजिम को विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 ने मंगलवार को दोषी करार दिया. विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सजा सुनाने के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है. आरोपित मामले में 20 मई 2021 से जेल में बंद है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और उन्हें आइडीएफ के सलाहकार कृष्ण मोहन झा ने सहयोग किया. अभियोजन की ओर से सात और बचाव पक्ष की ओर से छह लोगों की गवाही करायी गयी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 15 मई 2021 की है. पीड़ित काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके की रहने वाली है. उसकी मां के बयान पर महिला थाना में 16 मई 2021 को केस दर्ज हुआ था. उसने पुलिस को बताया कि वह चूल्हा चौका करती है. 15 मई 2021 को वह काम पर गयी हुई थी. वापस लौटी तो बड़ी बेटी ने बताया कि आरोपित मो. नाजिम आया था और बोला कि नानी ने बुलाया है. वह पीड़िता को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया. शाम चार बजे भाभी का गांव से फोन आया कि निजाम ने बेटी के साथ गलत काम किया है. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि एफएसएल के नमूने में आरोपित का वीर्य पाया गया था. जो इस केस का अहम साक्ष्य बना है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है