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मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामला : चार आरोपितों की रिमांड अवधि बढ़ी, अब 28 को होगी सुनवाई

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में हाल ही में गिरफ्तार की गयीं बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी सहित चार आरोपितों की सीबीआई रिमांड अवधि एक अदालत ने बढ़ा दी. विशेष पोस्को अदालत के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने गत 21 सितंबर को गिरफ्तार किये गये […]

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण मामले में हाल ही में गिरफ्तार की गयीं बाल संरक्षण इकाई की निलंबित सहायक निदेशक रोजी रानी सहित चार आरोपितों की सीबीआई रिमांड अवधि एक अदालत ने बढ़ा दी. विशेष पोस्को अदालत के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने गत 21 सितंबर को गिरफ्तार किये गये चारों आरोपित रोजी रानी, वर्तमान में जेल में बंद मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर के करीबी गुड्डू कुमार, विजय कुमार तिवारी और संतोष कुमार की रिमांड अवधि मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तक बढ़ा दी. मालूम हो कि सीबीआई द्वारा जांच के लिए आरोपियों की रिमांड की अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था.

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रोजी रानी पर आरोप है कि उन्होंने 2015-17 के दौरान सामाजिक कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के रूप में तैनात रहते हुए कुछ पीड़ितों की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की थी. रोजी को स्वयंसेवी संगठनों सेवा संकल्प एवं विकास समिति के निरीक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में गत अगस्त महीने में निलंबित कर दिया गया था.

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विजय तिवारी, ब्रजेश ठाकुर के वाहन का चालक था, जबकि गुड्डू उनके प्रात: कमल अखबार में मशीन सफाई का काम करता था तथा संतोष लीगल स्टाफ के तौर पर काम करता था. बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा इस मामले को लेकर इस्तीफा दे चुकी हैं, जबकि उनके पति चंद्रशेखर वर्मा अभी फरार चल रहे हैं. सीबीआई ने चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध चेरिया बरियारपुर थाने में आग्नेयास्त्र रखने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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