31 जुलाई तक पुराने एमवीआर पर ही रजिस्ट्री

Updated at : 04 Jun 2014 11:17 AM (IST)
विज्ञापन
31 जुलाई तक पुराने एमवीआर पर ही रजिस्ट्री

मुजफ्फरपुर: लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनेवाले नये एमवीआर पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है. इससे जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक शैलेंद्र नाथ सिन्हा ने जिला अवर निबंधकों को पत्र भेज कर 31 जुलाई तक नियम-6(2)(ज) […]

विज्ञापन

मुजफ्फरपुर: लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनेवाले नये एमवीआर पर राज्य सरकार ने तत्काल रोक लगा दी है. इससे जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है. निबंधन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक शैलेंद्र नाथ सिन्हा ने जिला अवर निबंधकों को पत्र भेज कर 31 जुलाई तक नियम-6(2)(ज) के तहत निर्धारित समयावधि के अनुपालन में छूट प्रदान की है.

अब 31 जुलाई तक पहले से लागू पुराने एमवीआर पर भी जमीन के दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति के बाद जिला अवर निबंधक ने नये एमवीआर को तैयार करते हुए शहरी इलाके की जमीन के सरकारी रेट में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की थी.

वहीं शहर के आसपास व देहाती इलाके के कृषि योग्य भूमि को छोड़ बाकी भूमि की सरकारी दर में 10-25 फीसदी तक की वृद्धि की गयी थी. इसे नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ एक अप्रैल से लागू करना था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण नये एमवीआर को नहीं लागू किया जा सका था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन