पत्रकार हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत 7 पर चार्जशीट, फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं शहाबुद्दीन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Aug 2017 7:20 AM

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शिकंजा कसा : सीवान जेल में रची गयी थी राजदेव की हत्या की साजिश मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने मंगलवार को यहां विशेष न्यायालय में सीवान के पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत सात लोगों के खिलाफ चॉर्जशीट दाखिल किया है. राजदेव रंजन की पिछले साल 13 मई को सीवान में […]

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शिकंजा कसा : सीवान जेल में रची गयी थी राजदेव की हत्या की साजिश
मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने मंगलवार को यहां विशेष न्यायालय में सीवान के पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत सात लोगों के खिलाफ चॉर्जशीट दाखिल किया है.
राजदेव रंजन की पिछले साल 13 मई को सीवान में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. मामले के जांच अधिकारी सह सीबीआइ के डीएसपी सुनील सिंह रावत और सीबीआइ दिल्ली से पहुंचे लोक अभियोजक दीप नारायण ने सीवान से चार बार सांसद रहे शहाबुद्दीन और छह अन्य के खिलाफ सीबीआइ न्यायाधीश अनुपम कुमारी के समक्ष चॉर्जशीट दायर किया. वहीं, दो आरोपितों मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी और मोहम्मद जावेद के विरुद्ध अभी चॉर्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, क्योंकि जांच फिलहाल जारी है.
विशेष लोक अभियोजक दीप नारायण ने बताया कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व अन्य आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा-302,120 (बी) एवं 27 आर्म्स एक्ट मे चार्जशीट दाखिल की गयी है. इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं.
पूर्व सांसद के विरुद्ध समाचार लिखे जाने की रंजिश को लेकर ही पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी. इसकी पूरी साजिश सीवान जेल मे ही रची गयी थी. सीवान जेल में मंत्रियों के दरबार की वायरल फोटो व लड्डन द्वारा राजदेव को धमकी देना, इन दो कारणाें से सीबीआइ इस िनष्कर्ष पर पहंुची है.
फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन 45 से अधिक आपराधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. उन्हें सीवान निवासी चंद्रशेखर प्रसाद और राज्य सरकार की अपील पर आये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस साल फरवरी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. दो अलग-अलग घटनाओं में प्रसाद के तीन बेटों की हत्या कर दी गयी थी.
पूरक आरोपपत्र
सीबीआइ द्वारा अदालत में दायर यह पूरक आरोपपत्र है. जांच एजेंसी ने पूर्व में दिसंबर, 2016 में एक आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. सीबीअाइ द्वारा जांच अपने हाथ में लिये जाने से पहले बिहार पुलिस ने मामले में छह लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
राजदेव की पत्नी ने पूर्व सांसद के शामिल होने का लगाया था आरोप
पिछले साल 13 मई को सीवान के स्टेशन रोड में राजदेव रंजन की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. वह एक हिंदी दैनिक के जिला ब्यूरो प्रमुख थे. उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर एफआइआर दर्ज की गयी थी. उनकी पत्नी ने घटना में शहाबुद्दीन के शामिल होने का आरोप लगाया था. पुलिस जांच के बाद लड्डन मियां को मुख्य आरोपित बनाते हुए अन्य को आरोपित किया गया था.
गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ की विशेष न्यायालय में पेशी के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल लाया गया. यहां पहले से हत्याकांड के अन्य आरोपित बंद हैं. हत्याकांड के आरोपित मो कैफ और जावेद मियां जमानत पर हैं. विशेष सीबीआइ अदालत ने लड्डन मियां समेत सभी अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
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