ePaper

मिनीगन फैक्ट्री संचालन के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

Updated at : 03 Nov 2025 11:32 PM (IST)
विज्ञापन
मिनीगन फैक्ट्री संचालन के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा

मिनी गन फैक्ट्री संचालन के मामले में मुंगेर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता ने सोमवार को आरोपी पवन कुमार मंडल एवं सिंटू कुमार सिंह को दोषी पाकर शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

विज्ञापन

मुंगेर – टेटियाबंबर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित डेंगरा पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री संचालन के मामले में मुंगेर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता ने सोमवार को आरोपी पवन कुमार मंडल एवं सिंटू कुमार सिंह को दोषी पाकर शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 10-10 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुशील कुमार सिन्हा ने बहस में भाग लिया. सत्रवाद संख्या 277/2024 में सुनवाई करते हुये विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बायन के आधार पर आरोपी मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीताकुंड रामदीरी निवासी पवन कुमार मंडल एवं सीताकुंड कल्याणचक निवासी सिंटू कुमार सिंह को दोषी पाया और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई. शस्त्र अधिनियम की धारा 25-1ए के तहत 10-10 साल कारावास एवं 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. इसके साथ ही दो अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. एपीपी सुशील कुमार सिन्हा ने बताया कि 7 जून 2024 की रात टेटियाबंबर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डेंगरा पहाड़ी में छापा मारकर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था और वहां से निर्मित व अर्ध निर्मित हथियार के साथ ही बड़ी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये थे. इस मामले में टेटियाबंबर के पुलिस अवर निरीक्षक अकील खां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMIT JHA

लेखक के बारे में

By AMIT JHA

AMIT JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन