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जिले के टॉप-10 अपराधी राकेश ठाकुर को एसटीएफ व पुलिस ने किया गिरफ्तार

Updated at : 29 Jun 2025 6:47 PM (IST)
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जिले के टॉप-10 अपराधी राकेश ठाकुर को एसटीएफ व पुलिस ने किया गिरफ्तार

आहरा पाटम निवासी आयुष राज उर्फ राकेश ठाकुर को एसटीएफ जमालपुर एवं नया रामनगर थाना पुलिस ने शनिवार की रात संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया.

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मुंगेर व भागलपुर जिले में हत्या, लूट जैसे कई संगीन अपराधों में था शामिल

मुंगेर. मुंगेर जिले के टॉप-10 अपराधियों की सूची में शामिल नया रामनगर थाना क्षेत्र के आहरा पाटम निवासी आयुष राज उर्फ राकेश ठाकुर को एसटीएफ जमालपुर एवं नया रामनगर थाना पुलिस ने शनिवार की रात संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया. राकेश ठाकुर मुंगेर एवं भागलपुर जिले में हत्या व लूट जैसे कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी.

पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शनिवार की देर रात सूचना मिली की जिले के टॉप-10 अपराधियों में शामिल राकेश ठाकुर अपने घर आहरा पाटम आया हुआ है. सूचना के आधार पर एसटीएफ जमालपुर एवं नया रामनगर थानाध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारकर राकेश ठाकुर को उसके घर के समीप ही गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि भूषण ठाकुर का पुत्र राकेश शातिर अपराधी है. जो कई गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है. उसके विरुद्ध भागलपुर जिले के इशाकचक थाना और मुंगेर के नया रामनगर थाना में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि हत्या मामले में वह जेल जा चुका है.

फाइनेंस कर्मी से डेढ़ लाख लूट मामले में था फरार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राकेश ठाकुर ने 5 जुलाई 2024 को अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर भारत फाइनेंस के कर्मचारी सूर्यगढ़ा निवासी मिथिलेश कुमार से 1 लाख 50 हजार रुपए के साथ मोबाइल भी लूट लिया था. लूटपाट के दौरान मिथिलेश के साथ मारपीट भी की गयी थी. मामले में मिथिलेश के आवेदन पर नया रामनगर थाना में कांड संख्या 85/24 धारा 309(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में वह फरार चल रहा था.

भागलपुर जिले के भीखनपुर के समीप की थी राजेश कुमार की हत्या

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राकेश ठाकुर ने 4 दिसम्बर 2020 की शाम अपने साथियों के साथ मिल कर भागलपुर जिले के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 के समीप राजेश कुमार रमण उर्फ पप्पू भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में भागलपुर के इशाकचक थाना में कांड संख्या 155/20 दिनांक 4.12.20 को धारा 302 ,120बी तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इसके अतिरिक्त नया रामनगर थाना में हत्या का एक और मामला उसके विरुद्ध 14 दिसंबर 2014 में दर्ज है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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