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विवाह भवनों से होल्डिंग टैक्स के अलावे एक प्रतिशत अतिरिक्त कर वसूलेगा निगम

Updated at : 13 Jun 2025 12:16 AM (IST)
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विवाह भवनों से होल्डिंग टैक्स के अलावे एक प्रतिशत अतिरिक्त कर वसूलेगा निगम

नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कई प्रस्तावों पर मिली हरी झंडी

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मुंगेर. नगर निगम कार्यालय के सभागार में गुरुवार को महापौर कुमकुम देवी की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित की उपस्थिति में समिति सदस्यों ने जहां आधे दर्जन से अधिक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी. वहीं दूसरी ओर विकास के कई अहम बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की. इसके साथ ही निगम के आंतरिक आय में वृद्धि के लिए भी कई अहम निर्णय लिये गये.

सशक्त स्थायी समिति की बैठक में शहर में संचालित विवाह भवन से होल्डिंग टैक्स के अलावे अतिरिक्त कर वसूली के प्रस्ताव पर चर्चा हुई. सर्वसम्मति से विवाह भवनों से होल्डिंग टैक्स के साथ ही एक प्रतिशत अतिरिक्त कर वसूली का निर्णय लिया. आम बजट में निगम ने मनोरंजन कर वसूली करने का निर्णय लिया था. अब मनोरंजन कर वसूली नहीं कर बाहर से आने वाले वाहनों से पॉर्किंग शुल्क वसूली करने का प्रस्ताव पारित किया. जबकि डोर टू डोट कचरा संग्रह के लिए 30 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था, लेकिन उसकी वसूली नहीं हो पा रही थी. सशक्त स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि जिस एजेंसी के माध्यम से होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है, वहीं एजेंसी अब डोर टू डोर कचरा संग्रह शुल्क भी वसूल करेगी. बैठक में सम्राट अशोक भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया. विदित हो कि जमीन के अभाव में कस्तूरबा वाटर वर्क्स परिसर में सम्राट अशोक भवन निर्माण के लिए जमीन का चयन किया गया है, लेकिन निगम ने सोझी घाट में खास महाल की जमीन का चयन सम्राट अशोक भवन के लिए किया. इसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से एनओसी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया. अगर सोझी घाट की जमीन का एनओसी मिल जाता है, तो सम्राट अशोक भवन वहीं बनाया जायेगा. बैठक में समरसेबल रिपेयरिंग के लिए चयनित संवेदक के कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा हुई. जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि अब टेंडर के माध्यम से समरसेबल मरम्मत के लिए संवेदक का चयन किया जायेगा.

डिजनी लैंड से मेला कर वसूली का निर्णय

बैठक में डिजनी लैंड से मेला कर वसूली का निर्णय लिया गया. डिजनी लैंड संचालक से अब प्रतिदिन के हिसाब से कर की वसूली की जायेगी. हालांकि कितना कर प्रतिदिन वसूल करना है, इसका निर्णय नहीं हो सका.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

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