10 का सिक्का लेने से हिचकते हैं दुकानदार

Updated at :02 Nov 2016 5:30 AM
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10 का सिक्का लेने से हिचकते हैं दुकानदार

नकली और असली के चक्कर में पिस रहे उपभोक्ता मुंगेर : 10 रुपये के सिक्का को लेकर बाजार में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नकली और असली के चक्कर में दुकानदार उपभोक्ताओं से सिक्का नहीं ले रहे है. जबकि जिसके पास सिक्का है वह चलाने के लिए हर स्तर का प्रयास कर रहे […]

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नकली और असली के चक्कर में पिस रहे उपभोक्ता

मुंगेर : 10 रुपये के सिक्का को लेकर बाजार में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. नकली और असली के चक्कर में दुकानदार उपभोक्ताओं से सिक्का नहीं ले रहे है. जबकि जिसके पास सिक्का है वह चलाने के लिए हर स्तर का प्रयास कर रहे हैं. संशय है कि कहीं 10 रुपये के सिक्का का प्रचलन पर रोक न लग जाये.
मंगलवार को बड़ी बाजार स्थित स्टेट बैंक के बगल में चाय की दुकान पर कुछ लोग पहुंचे. दुकानदार ने लोगों से पूछा की बाजार में किराना दुकानदार 10 रुपये का सिक्का नहीं ले रहा है. इसलिए आप लोग भी 10 रुपये का सिक्का नहीं दे. उक्त दुकानदार ने ग्राहकों को 10 रुपये का पांच-छह सिक्का निकाल कर दिखाते हुए कहा कि देखिए तो कौन सा असली है और कौन नकली है. तभी एक रिक्शा चालक वहां आया और कहा कि मुझे भी दीपावली के दिन एक सवारी ने 30 रुपये भाड़ा के रूप में 10 रुपये का सिक्का दिया था.
लेकिन जिस दुकानदार को देते हैं वह लेता ही नहीं है. यह वाकया सिर्फ एक व्यक्ति, दुकानदार अथवा रिक्शा चालक का नहीं है. बल्कि मुंगेर बाजार में हर दुकानदार व ऑटो चालक तक 10 का सिक्का लेने से इनकार कर रहा है. जिसके पास 10 का सिक्का है वह इसे चलाने के लिए आतुर है. जबकि कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं है.
क्यों उत्पन्न हुई यह समस्या : पिछले दिनों दिल्ली में 10 रुपये का सिक्का छापने वाली फैक्टरी का उद‍्भेदन हुआ था. इसके बाद बाजार में यह अफवाह फैल गयी कि 10 रुपये का सिक्का नकली है जो बाजार में नहीं चल रहा है. इसके बाद बाजार में 10 के सिक्का प्रचलन पर आफत उत्पन्न हो गयी है. लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है.
किया बहिष्कार, तो होगी कार्रवाई : भारतीय मुद्रा का बहिष्कार करने के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है. अगर कोई दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी तक दर्ज की जा सकती है. भारतीय मुद्रा का बहिष्कार करने पर सजा एवं जुर्माना का भी प्रावधान है या फिर दोनों एक साथ हो सकती है.
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