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मुंगेर : हत्या मामले में धर्मवीर मंडल को आजीवन कारावास

Updated at : 28 Feb 2019 5:30 AM (IST)
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मुंगेर  :  हत्या मामले में धर्मवीर मंडल को आजीवन कारावास

मुंगेर : संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी जगरनाथ मंडल हत्याकांड में दोषी पाकर आरोपित धर्मवीर मंडल को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. त्वरित न्यायालय द्वितीय के विद्वान न्यायाधीश नारायण पंडित ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर धर्मवीर को भादवि की धारा 302 के तहत जहां आजीवन कारावास […]

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मुंगेर : संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी जगरनाथ मंडल हत्याकांड में दोषी पाकर आरोपित धर्मवीर मंडल को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. त्वरित न्यायालय द्वितीय के विद्वान न्यायाधीश नारायण पंडित ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर धर्मवीर को भादवि की धारा 302 के तहत जहां आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी.
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 29 मई 2004 की रात जगरनाथ मंडल अपनी पत्नी के साथ घर में सोया हुआ था. सोये अवस्था में ही उसे गोली मारकर हत्या कर दी.
गोली की आवाज पर जब उसकी पत्नी जगी और हल्ला करना प्रारंभ की तो उसका पुत्र विष्णुदेव मंडल दौड़ कर आया. तब तक जगरनाथ की मौत हो चुकी थी. उसे सर में गोली मारा गया था. अनुसंधान के दौरान इस मामले में गांव के ही धर्मवीर मंडल, दिगंबर मंडल और विजय मंडल का नाम आया.
इस घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी शांति देवी के बयान पर पुलिस ने संग्रामपुर थाना में कांड संख्या 38/2004 दर्ज करायी थी. सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने दिगंबर व विजय मंडल को जहां साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. वहीं धर्मवीर मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
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