मुंगेर : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ ने आरोपित राजेश मुर्मू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने भादवि की धारा 376 के तहत जहां उसे आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं पोस्को अधिनियम 4 के तहत दस वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
साथ ही अर्थदंड नहीं देने पर आरोपित को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया. जीआर केस नंबर 375/17 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर राजेश मुर्मू को भादवि की धारा 376 एवं पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाया और सजा सुनायी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 17 फरवरी 2017 को पीड़ित नाबालिग लड़की अपने ननिहाल लकड़कोला आयी थी.
वह अपनी मामी के साथ घास लाने के लिए लकड़ीडांढ बहियार गयी थी और जब घास लेकर लौट रही थी तो रास्ते में राजेश मुर्मू ने उसे खींच कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में पीड़ित लड़की के बयान पर लड़ैयाटांड थाना में कांड संख्या 5/17 दर्ज की गयी थी. साथ ही घटना के दौरान ही लड़की द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपित राजेश को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.