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Motihari: पीएम शहरी आवास योजना 2.0 के लिए तीन हजार आवेदन प्राप्त

Updated at : 05 Apr 2025 4:21 PM (IST)
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Motihari: पीएम शहरी आवास योजना 2.0 के लिए तीन हजार आवेदन प्राप्त

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत अब पक्का घर बनाना आसान हो गया है. सरकार ने इस योजना में जमीन स्वामित्व संबंधी जटिलताओं में नरमी बरत रही है.

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Motihari: मोतिहारी. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत अब पक्का घर बनाना आसान हो गया है. सरकार ने इस योजना में जमीन स्वामित्व संबंधी जटिलताओं में नरमी बरत रही है. इससे आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है. नगर निगम मोतिहारी को शहरी आवास योजना के लिए अबतक करीब तीन हजार आवेदन प्राप्त हुये है. ऑन-लाइन आवेदनों की संविक्षा तेज गति से चल रही है. बताते चलें कि शहरी आवास योजना के आवेदन के साथ जमीन संबंधी एलपीसी देना अनिवार्य था. ऐसे में खतियानी जमीन होने और आपसी बंटवारा के पेंच में अधिकांश जरूतमंद को एलपीसी बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

वहीं कईबार कागज के अभाव में आवेदकों को एलपीसी नहीं मिल पाता. ऐसे में आवेदन शहरी आवास योजना के आवेदन से वंचित रह जाते थे. फिलहाल सरकार के गाइड लाइन पर निगम प्रशासन के द्वारा आवेदन में अधतन जमीन का रसीद व आपसी बंटवारा संबंधित कागजात संलग्न कर भी आवेदन करने के आदेश जारी किये गये है. इससे निगम क्षेत्र में आवेदनकर्त्ताओं की संख्या काफी बढ़ गयी है.

इस योजना के तहत सरकार अब घर बनाने के लिए ढाई लाख रुपये दे रही है. पीएम शहरी आवास योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने सपनों का घर पाने का बेहतरीन अवसर है. इसको ले पहले आवेदन करने वालों को योजना के लिए लाभुक चयन में प्राथमिकता मिल सकती है. नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने कहा कि पीएम 2.0 योजना के लिए निगम को प्राप्त आवेदनों का जांच व संवीक्षा की जा रही है.

तीन लाख से कम आय वालों को मिलेगा लाभ

पीएम 2.0 योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा. जिनकी आय तीन लाख से कम होगी, उन्हें इस योजना के लिए चयन किया जायेगा. आवेदन के साथ तीन लाख से कम आय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है. वही आवेदक को पति व पत्नी के अलावे परिवार के सदस्य का भी आधार कार्ड देना होगा.

राशन कार्ड या आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य

आवेदन में राशन कार्ड या उसकी जगह आवासीय प्रमाण पत्र भी मान्य है. इसके अलावे जमीन का दस्तावेज की कॉपी, उसका वर्त्तमान अद्यतन रसीद की कॉपी देनी होगी. अगर जमीन खतियानी है या पूर्वज के नाम पर है तो जमीन का एलपीसी, अद्यतन रसीद के अलावे आपसी बंटवारा के कागजात के अलावे वंशावली या पारिवारिक सूची के साथ सपथ पत्र देना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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