मोतिहारी.प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों का जिले के 27 प्रखंडों में सर्वेक्षण किया जा रहा है. अब तक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सर्वेक्षण का कार्य आवास एप प्लस, 2024 के माध्यम से किया जा रहा है. आवास योजना से वंचित एक लाख 11 हजार 600 लाभुकों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है. जो 31 मार्च तक चलेगा. इस योजना के लिए कुछ मापदंड तैयार किये गये हैं. इन मापदंडों को जो लोग पूरा करते हैं, उन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा. मापदंडों से बाहर रहने वाले लाभुक अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं.
इस पंचायतवार प्राधिकृत कर्मी अथवा अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. सर्वेक्षण का कार्य पूर्णतः निःशुल्क है. सर्वेक्षण का कार्य 31 मार्च तक किया जाना है. सर्वेक्षण का काम पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक या पंचायत रोजगार सेवक करेंगे. जिन पंचायतों में ये दोनों कर्मी कार्यरत नहीं है, यहां जिला प्रशासन की अनुमति से. पंचायत सचिव से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है. सर्वेक्षण के लिए निम्न मापदंड के परिवार अयोग्य हैं. वैसे परिवार, जो उपर्युक्त मापदंडों को धारण नहीं करते हैं, वे अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं. इसके लिए पंचायतवार प्राधिकृत कर्मी अथवा अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. सर्वेक्षण के क्रम में यदि किसी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अवैध राशि की मांग की जाती है. तो निगरानी विभाग, बिहार सरकार के दूरभाष पर टेलीफोन नं-0612-2215344 पर इसकी शिकायत की जा सकती है.सबसे ज्यादा सर्वे सदर प्रखंड में
पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के लिए अब तक किए गये सर्वे कार्य में जिले में सर्वाधिक छुटे हुए लाभुक सदर प्रखंड मे 7867 , ढाका प्रखंड में 7711 और सबसे कम सर्वे लाभुक फेनहारा प्रखंड में 1361 है. विभाग के अनुसार अभी सर्वे कार्य अंतिम चरण में है .इसके बावजूद अगर कोई छूट गया है तो नियमानुसार वैसे लोगों का नाम जोड़ा जायेगा.ऐसे लोगों को छोड़ सभी को मिलेगा आवास योजना का लाभ– वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो.- मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन हो.
– मशीनी तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण हो.-50,000 या अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड हो.– वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो.- सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार.
– वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो.- आयकर देने वाले परिवार.– व्यवसाय कर देने वाले परिवार.- वे परिवार, जिनके पास 2 से 5 एकड़ या इससे, अधिक सिंचित भूमि हो.
– 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है