Motihari News: मोतिहारी कोर्ट का बड़ा फैसला: पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की कठोर सजा

Published by : SUMIT KUMAR Updated At : 22 May 2026 5:28 PM

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बेगूसराय में हत्या मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी

Motihari News:मोतिहारी की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से जुड़े मामले में बहुआरा गांव के भुलन सहनी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस की मजबूत चार्जशीट के आधार पर यह फैसला आया.पढे़ं पूरी खबर…

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Motihari News:बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर न्यायपालिका का एक बड़ा और कड़ा फैसला सामने आया है. मोतिहारी की विशेष पॉक्सो(POCSO) कोर्ट ने एक नाबालिग से जुड़े मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश ने लखोरा थाना कांड संख्या 430/22 के अभियुक्त भुलनसहनी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

अलग-अलग धाराओं में मिली कड़ी सजा, बहुआरा गांव का रहने वाला है दोषी

सजा पाने वाला दोषी भुलनसहनी जिले के बहुआरा गांव का रहने वाला है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी सजा मुकर्रर की है. दोषी को आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) में 7 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366(ए) में 10 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376(2) (बलात्कार) में 10 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत मुख्य रूप से 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट

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सुमित पत्रकारिता में पिछले 4 वर्षों से सक्रिय। प्रभात खबर के प्रिंट मीडिया के साथ काम करने के बाद वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम से जुड़े हुए हैं। क्राइम, हाईपरलोकल, स्वास्थ्य विभाग व राजनीतिक रिपोर्टिंग में विशेष रुचि और अनुभव रखते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों और जनसरोकार की खबरों को सशक्त तरीके से उठाने के लिए जाने जाते हैं।

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