Motihari: सरकारी दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वाले दुकानदार का लाइसेंस होगा रद्द

Updated:
विज्ञापन
Motihari: सरकारी दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वाले दुकानदार का लाइसेंस होगा रद्द

अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीओ अरुण कुमार की अध्यक्षता में उर्वरक दुकानदार की बैठक आयोजित किया गया.

विज्ञापन

अरेराज.अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीओ अरुण कुमार की अध्यक्षता में उर्वरक दुकानदार की बैठक आयोजित किया गया. एसडीओ ने सभी उर्वरक दुकानदार को सख्त निर्देश दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर से अधिक मूल्य पर यूरिया ,डीएपी बेचने व किसान को जबरन अतरिक्त रसायनिक समान देने का दबाव बनाने वाले दुकानदार का लाइसेंस रद्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा .सभी लाइसेंसधारी दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया.व ही किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी व ब्लैक मार्केटिंग पाए जाने पर उर्वरक की जब्ती, लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. किसानों को उर्वरक के साथ अन्य वस्तुए जैसे बीज, कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व आदि जबरन नहीं दी जाएंगी .प्रत्येक विक्रेता को क्रय-विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखना होगा. मूल्य सूची एवं उपलब्ध स्टॉक की जानकारी दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी. किसानों की किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच की जाएगी. दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.एसडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों को उचित दर पर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है .किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Ranjeet Thakur

लेखक के बारे में

By Ranjeet Thakur

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन