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Motihari: कल्याणपुर के पंचायत रोजगार सेवक के तीन वार्षिक वेतन पर लगी रोक

Updated at : 17 Jun 2025 6:08 PM (IST)
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Motihari: कल्याणपुर के पंचायत रोजगार सेवक के तीन वार्षिक वेतन पर लगी रोक

उप विकास आयुक्त ने कल्याणपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत के रोजगार सेवक आलोक कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

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Motihari: मोतिहारी. उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार ने मास्टररोल में हुई गड़बड़ी को गंभीरता से लिया है और कल्याणपुर प्रखंड के दिलावरपुर पंचायत के रोजगार सेवक आलोक कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.डीडीसी ने दोषी रोजगार सेवक तीन वार्षिक वेतन पर रोक लगा दी है. रोजगार सेवक पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त स्थलीय जांच कार्यपालक अभियंता (मनरेगा) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) से करायी गयी थी. जांच प्रतिवेदन में सभी आरोप सही पाया गया है. मनरेगा एमआईएस पर मस्टर रौल संख्या-1529, 1530, 1531, 1532, 1533 एवं 1534 निर्गत करने के बावजूद इन सभी में मजदूरों की उपस्थिति को शून्य दिख्राया गया है. गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर पहले स्पष्टीकरण पुछा गया,जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला. जिसे गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गयी. रोजगार सेवक श्री कुमार को यह मौका दिया गया है कि इस दण्ड आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपीलीय आवेदन दे सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By INTEJARUL HAQ

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