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Motihari : तुरकौलिया के ओमिनोर एग्रो राइस मिल मालिक पर 1.93 करोड़ गबन को ले प्राथमिकी का आदेश

सीएमआर की राशि हजम करने वाले जिले के एक डिफ्ल्टर मिलर पर गाज गिरने वाली है.

– वर्ष 2023-24 में सीएमआर नहीं जमा कर सरकारी राशि को लगाया चुना

मोतिहारी. सीएमआर की राशि हजम करने वाले जिले के एक डिफ्ल्टर मिलर पर गाज गिरने वाली है. जिला सहकारिता कार्यालय ने संबंधित मिलर पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम एसएफसी को दिया है. इसके साथ ही एसएफसी ने जिला के ओमिनोर एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तुरकौलिया के संचालक के विरूद्ध आगे की कार्रवाई तेज कर दिया है. वही मामले में ओमिनोर एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर रधुनाथपुर निवासी तारकेश्वर प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है. तारकेश्वर प्रसाद पर सीएमआर की करीब एक करोड़ 93 लाख रूपये के सरकारी राशि के गबन करने का आराप है. डीसीओ प्रिंस अनुपम ने बताया कि ओमिनोर एग्रो के विरूद्ध यह एक्शन खरीफ विपणन मौसम 2023-24 का बकाया सीएमआर की राशि जमा नहीं करने पर लिया गया है. कहा कि ओमिनोर एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि. तुरकौलिया से धान अधिप्राप्ति के तहत सीएमआर (चावल) मिलिंग के लिए सम्बद्ध 10 पैक्सों द्वारा अग्रिम धान प्राप्त किया गया था. इसके समतुल्य सीएमआर निर्धारित अवधि में राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध नहीं कराया गया है और नहीं इसका समतुल्य राशि संबंधित पैक्स के सीसी खाते में जमा किया गया हैं. इस कारण सभी समिति डिफॉल्टर हो गयी व कैश क्रेडिट की बड़ी राशि गबन ग्रस्त हो गयी है. इसको लेकर संबंधित मिल के प्रोपराइटर को कई नोटिस जारी की गयी. मिलर के द्वारा सात समितियों से धान प्राप्त करने की जवाबदेही लेते हुए उपरोक्त राशि को 30 नवंबर 2024 तक सीसी खाता में जमा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रोपराइटर तारकेश्वर प्रसाद ने बकाया राशि जमा नहीं किया. मामले में प्राथमिकी दर्ज करन का निर्देश दिया गया है.

ये पैक्स हो गया डिफॉल्टर

मिलर के गड़बड़ी के कारण सात पैक्स डिफल्टर हो गये. इनमें संग्रामपुर के बसवरिया टोला राजपुर, उत्तरी मधुबनी, बरवां, भटवलिया, केसरिया प्रखंड के उत्तरी हुसैनी व तेतरिया के नरहां पानापुर व घेघवा पैक्स मिलर के कारगुजारी का शिकार होना पड़ा है.

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