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दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र को 20-20 वर्षों की सजा

Updated at : 21 May 2024 10:34 PM (IST)
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दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र को 20-20 वर्षों की सजा

ग्यारहवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने दो भाईयों को घोंपकर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पिता पुत्र सहित तीन आरोपी को दोषी करार दिया है.

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मोतिहारी. ग्यारहवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार तृतीय ने दो भाईयों को घोंपकर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पिता पुत्र सहित तीन आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही बीस-बीस वर्षों की सश्रम कारावास सहित 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. विदित हो कि 13 मई 22 को केसरिया थाना क्षेत्र के प्रद्दुमन छपरा निवासी मु उषा कुंवर ने ग्रामीण विन्देश्वर सहनी पिता लहवर सहनी, नरेश सहनी एवं विक्रम सहनी पिता विन्देश्वर सहनी पर आरोप लगायी कि सभी आरोपी 12 मई 22 को रात्रि साढ़े आठ बजे दरवाजे पर आये तथा गाली ग्लौज करने गले मना करने पर वादी के घर से पश्चिम स्थित ब्रह्मस्थान के पास हरवे हथियार मुंगडी, तलवार,चाकु,घातक हथियार लेकर आये एवं सुचक के पुत्र नितेश कुमार को घोंपकर हत्या कर दी. बचाने आये मृतक के भाई प्रिंस कुमार को घोंपकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई एवं सूचक एवं उनके पुत्र ब्रजेश कुमार को घायल कर दिया. सूचक के बयान पर केसरिया थाना काण्ड संख्या 207/22 हत्या की प्राथमिकी दर्ज किया गया. न्यायालय द्वारा तीनों आरोपी के विरुद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक ललिता कुमार ललित एवं उनके सहयोगी विकास कुमार मिश्र ने ग्यारह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों पुत्र एवं पिता को दोषी पाते हुए उक्त फैसला सुनाया है.

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