Bihar News: नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ इस देश का नागरिक, किस-किस से मिला, डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस

Published by :Paritosh Shahi
Published at :26 Apr 2025 4:20 PM (IST)
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Bihar News: नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ इस देश का नागरिक, किस-किस से मिला, डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस

Bihar News: पूर्वी चंपारण जिले के नेपाल बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. वीजा की समय सीमा समाप्ति के बावजूद वह भारत और नेपाल में रह रहा था.

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Bihar News: भारत से नेपाल में घुस रहे एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. व्यक्ति का नाम एटान बेन है और उसकी गिरफ्तारी पूर्वी चंपारण जिले से हुई है. इस गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं. इमीग्रेशन ब्यूरो ने उसे हरैया पुलिस को सौंपा है. जांच एजेंसियां गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह टूरिस्ट के रूप में भारत में घूम रहा था. इस दौरान वह भुवनेश्वर भी गया था.

टूरिस्ट वीजा की समय-सीमा समाप्ति के बाद भी रह रहा था आरोपी

इमीग्रेशन ब्यूरो के डीएसपी अजीत कुमार ने कहा कि वह अमेरिकी नागरिक नेपाल में प्रवेश करने के लिए डिपार्चर क्लीयरेंस लेने बॉर्डर कार्यालय पहुंचा था. उसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है. डिपार्चर क्लीयरेंस देते समय पाया गया कि उसका भारत में आने का स्टांप नहीं लगा है. जबकि रक्सौल इमीग्रेशन कार्यालय का इंट्री रिफ्यूजल स्टाम्प 30 अक्टूबर 2024 का लगा था.

संदेह होने पर उसके कागजातों की जांच की गई तो पाया गया कि वह टूरिस्ट वीजा पर एक वर्ष में अधिकतम 180 दिन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी रह रहा था.

बेन का शहर पासपोर्ट नंबर A3613065 है. इसकी वैधता 30 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2033 और भारतीय टूरिस्ट वीजा का नंबर वीएल 7846464 है, जिसकी वैधता 8 सितंबर 2023 से 7 सितंबर 2033 तक है.

पहले भारतीय इमीग्रेशन कार्यालय रक्सौल ने भी भारत जाने से रोका

सूत्रों के अनुसार, कागजातों की जांच में पता चला कि अमेरिकी नागरिक वर्ष 2024 में दो बार में कुल 288 दिन रहकर 29 अक्टूबर 2024 को रक्सौल से डिपार्चर लेकर नेपाल में प्रवेश कर गया था. 30 अक्टूबर 2024 को भारतीय इमीग्रेशन कार्यालय रक्सौल में भारत जाने के लिए आया तो अधिकारियों ने मना कर दिया.

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रिफ्यूजल के बाद भी भारत में रह रहा था

भारतीय वीजा नियम के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय टूरिस्ट वीजा पर एक वर्ष में अधिकतम 180 दिन ही रह सकता है. अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे भारत में आने की अनुमति नहीं दी जाती. कहा जा रहा है कि आरोपी अमेरिकी नागरिक रिफ्यूजल के बाद भी गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहा था.

गिरफ्तार व्यक्ति को हरैया पुलिस को सौंप दिया गया है. हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेजा गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वह इतने दिनों तक कहां और क्यों रहा? रिप्यूजल के बाद भी वह भारत में कैसे घुसा? (रानी ठाकुर)

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Paritosh Shahi

लेखक के बारे में

By Paritosh Shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.

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