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Motihari : राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष पर लगाया 25000 रुपये का अर्थदंड

Updated at : 05 Oct 2025 10:38 PM (IST)
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Motihari : राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन थानाध्यक्ष पर लगाया 25000 रुपये का अर्थदंड

पहाड़पुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया है.

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पहाड़पुर. पहाड़पुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया है. राज्य सूचना आयोग के सचिव ने उक्त थानाध्यक्ष पर 25 हज़ार का अर्थदंड लगाया है. इस संबंध में राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव चंदन कुमार सिंह ने पत्र जारी किया है. जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सिसवा मलदहिया गांव निवासी सतीश कुमार ने आरटीआई द्वारा उसके साथ थाना परिसर में मारपीट करने की सीसीटीवी की फुटेज की मांग किया गया था. वहीं आवेदक पर थानेदार द्वारा एससीएसटी केस भी दर्ज करने का मामला डीआईजी के जांच में फर्जी निकला था. आवेदक से मारपीट करने के मामले में न्यायालय द्वारा भी तत्कालीन थानेदार से न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया था. मामले की गंभीरता व जांच के बाद चंपारण रेंज के डीआईजी द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष पहाड़पुर को निलंबित कर दिया गया था. बता दें कि राज्य सूचना आयोग ने लोक सूचना पदाधिकारी सह पहाड़पुर थानाध्यक्ष को 14 जुलाई 2025 व 10 सितंबर 2025 को आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने व स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया था. इसके बावजूद आवेदक को सूचना उपलब्ध नही कराया गया. राज्य सूचना आयुक्त अवर सचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा पहाड़पुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. वहीं राज्य सूचना आयोग ने 19 नवम्बर को आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराते हुए सदेह उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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